जोधपुर / भंवरी देवी हत्याकांड | मलखान और इंदिरा को भतीजे-भतीजी की शादी के लिए मिली अंतरिम जमानत

राजस्थान हाईकोर्ट ने भंवरी मामले के आरोपी मलखान सिंह विश्नोई और इंदिरा विश्नोई को उसके भतीजे व भतीजी की शादी के लिए छह दिन की पुलिस कस्टडी में अंतरिम जमानत दी है। शादी और विभिन्न कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति जरूरी है। जो भी तारीख कोर्ट द्वारा तय की जाएगी, उस दिन सरेंडर कर देंगे। दोनों पक्ष सुनने के बाद जस्टिस दिनेश मेहता ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए छह दिन की पुलिस कस्टडी में अंतरिम जमानत मंजूर की है।

Dainik Bhaskar : Nov 06, 2019, 08:10 AM
जोधपुर | राजस्थान हाईकोर्ट ने भंवरी मामले के आरोपी मलखान सिंह विश्नोई और इंदिरा विश्नोई को उसके भतीजे व भतीजी की शादी के लिए छह दिन की पुलिस कस्टडी में अंतरिम जमानत दी है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश जोशी ने याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि उसके भतीजे की 8 नवंबर तथा भतीजी की 10 नवंबर को शादी है। शादी और विभिन्न कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति जरूरी है। जो भी तारीख कोर्ट द्वारा तय की जाएगी, उस दिन सरेंडर कर देंगे। दोनों पक्ष सुनने के बाद जस्टिस दिनेश मेहता ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए छह दिन की पुलिस कस्टडी में अंतरिम जमानत मंजूर की है। दोनों याचिकाकर्ता को 7 नवंबर की शाम पांच बजे रिलीज किया जाएगा तथा उन्हें 12 नवंबर को सुबह 11 बजे जेल प्रशासन के समक्ष सरेंडर करना होगा।