Vikrant Shekhawat : Jan 25, 2021, 11:13 AM
पटना। बिहार पंचायत चुनाव 2021 के लिए तैयारी चल रही है और उम्मीद है कि यह मार्च के अंत या अप्रैल के पहले सप्ताह से शुरू होगी और मई तक समाप्त हो जाएगी। इस चुनाव में, जहां पहली बार मल्टी पोस्ट ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (मल्टी पोस्ट ईवीएम) का उपयोग किया जाएगा। वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग ने 27 जनवरी तक बूथों के सत्यापन के लिए जिलों को निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव में 700 मतदाताओं पर एक बूथ बनाया जाना है। जिसके कारण राज्य भर में एक लाख बीस हजार से अधिक बूथ स्थापित किए जाने हैं।
इसके अलावा, आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार, वर्तमान प्रधान-सरपंच के घर से 100 मीटर की दूरी पर एक मतदान केंद्र नहीं बनाया जा सकता है। नियमों के उल्लंघन के लिए अधिकृत अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। माना जा रहा है कि बिहार में होली के बाद कभी भी पंचायत चुनाव की घोषणा की जा सकती है।जानकारी के अनुसार, इस तरह के कुछ नियम-कानून बनाए जा रहे हैं, ताकि इस चुनाव की निष्पक्षता पर कोई सवाल न उठे। चुनाव आयोग के नवीनतम निर्देशों के अनुसार, बिहार में पंचायत आम चुनाव, 2021 के लिए वर्तमान प्रमुख के घर के 100 मीटर के भीतर कोई मतदान केंद्र (बूथ) स्थापित नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति के निजी भवन या परिसर में बूथ नहीं बनाए जाएंगे और किसी भी पुलिस स्टेशन, अस्पताल, औषधालय, मंदिरों या धार्मिक महत्व के स्थानों पर बूथ स्थापित नहीं किए जाएंगे।बता दें कि बिहार राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर सभी जिलों में बूथ स्थापित करने का निर्देश दिया है। आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने सभी जिलों के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत को बूथ स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है।वर्ष 2016 में हुए पंचायत आम चुनाव में राज्य में 1 लाख 19 हजार बूथ बनाए गए थे। आयोग के अनुसार, पहले बनाए गए बूथों की समीक्षा करके, जहां मतदान स्थल को बदलने की आवश्यकता है, जिलों को आयोग को पूरे कारणों के बारे में सूचित करना होगा और आयोग की सहमति प्राप्त करने के बाद ही नए बूथों का गठन किया जा सकता है। । जगह। सभी मतदान केंद्रों की सूची का अंतिम प्रकाशन 02 मार्च 2021 तक किया जाएगा।आपको बता दें कि पहले पंचायत चुनाव की प्रक्रिया बैलेट पेपर की मदद से पूरी होती थी और व्यक्तिगत मतपत्रों को सील करने की व्यवस्था थी। लेकिन, इस बार हर बूथ पर मल्टी-पोस्ट ईवीएम उपलब्ध कराए जाएंगे। बिहार सरकार ने ईवीएम से पंचायत चुनाव कराने के राज्य चुनाव आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पंचायती राज विभाग, अतिरिक्त मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने आयोग को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है।
इसके अलावा, आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार, वर्तमान प्रधान-सरपंच के घर से 100 मीटर की दूरी पर एक मतदान केंद्र नहीं बनाया जा सकता है। नियमों के उल्लंघन के लिए अधिकृत अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। माना जा रहा है कि बिहार में होली के बाद कभी भी पंचायत चुनाव की घोषणा की जा सकती है।जानकारी के अनुसार, इस तरह के कुछ नियम-कानून बनाए जा रहे हैं, ताकि इस चुनाव की निष्पक्षता पर कोई सवाल न उठे। चुनाव आयोग के नवीनतम निर्देशों के अनुसार, बिहार में पंचायत आम चुनाव, 2021 के लिए वर्तमान प्रमुख के घर के 100 मीटर के भीतर कोई मतदान केंद्र (बूथ) स्थापित नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति के निजी भवन या परिसर में बूथ नहीं बनाए जाएंगे और किसी भी पुलिस स्टेशन, अस्पताल, औषधालय, मंदिरों या धार्मिक महत्व के स्थानों पर बूथ स्थापित नहीं किए जाएंगे।बता दें कि बिहार राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर सभी जिलों में बूथ स्थापित करने का निर्देश दिया है। आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने सभी जिलों के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत को बूथ स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है।वर्ष 2016 में हुए पंचायत आम चुनाव में राज्य में 1 लाख 19 हजार बूथ बनाए गए थे। आयोग के अनुसार, पहले बनाए गए बूथों की समीक्षा करके, जहां मतदान स्थल को बदलने की आवश्यकता है, जिलों को आयोग को पूरे कारणों के बारे में सूचित करना होगा और आयोग की सहमति प्राप्त करने के बाद ही नए बूथों का गठन किया जा सकता है। । जगह। सभी मतदान केंद्रों की सूची का अंतिम प्रकाशन 02 मार्च 2021 तक किया जाएगा।आपको बता दें कि पहले पंचायत चुनाव की प्रक्रिया बैलेट पेपर की मदद से पूरी होती थी और व्यक्तिगत मतपत्रों को सील करने की व्यवस्था थी। लेकिन, इस बार हर बूथ पर मल्टी-पोस्ट ईवीएम उपलब्ध कराए जाएंगे। बिहार सरकार ने ईवीएम से पंचायत चुनाव कराने के राज्य चुनाव आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पंचायती राज विभाग, अतिरिक्त मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने आयोग को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है।