राजस्थान / जयपुर: मकर संक्रांति पर राज्य सरकार ने सुबह-शाम पतंगबाजी पर लगाई रोक

प्रदेश में सुबह-शाम दो-दो घंटे पतंग उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। सुबह 6 से 8 बजे और शाम को 5 से 7 बजे के दौरान पतंग उड़ाने पर रोक रहेगी। एसीएस गृह राजीव स्वरूप ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों और जयपुर-जोधपुर पुलिस कमिश्नर को आदेश जारी किए हैं। मकर सक्रांति पर राजस्थान में जयपुर सहित अधिकतर शहरों में जमकर पतंगबाजी की जाती है। पतंगबाजी के दौरान डोर मांझा से आसमान में उड़ान भर रहे पक्षी घायल हो जाते हैं।

Vikrant Shekhawat : Jan 11, 2020, 01:16 PM
जयपुर: प्रदेश में सुबह-शाम दो-दो घंटे पतंग उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। सुबह 6 से 8 बजे और शाम को 5 से 7 बजे के दौरान पतंग उड़ाने पर रोक रहेगी। एसीएस गृह राजीव स्वरूप ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों और जयपुर-जोधपुर पुलिस कमिश्नर को आदेश जारी किए हैं। 

मकर सक्रांति पर राजस्थान में जयपुर सहित अधिकतर शहरों में जमकर पतंगबाजी की जाती है। पतंगबाजी के दौरान डोर मांझा से आसमान में उड़ान भर रहे पक्षी घायल हो जाते हैं। कुछ पक्षी तो पतंग डोर से घायल होने के कारण दम तोड़ देते हैं। ऐसे में पक्षियों को बचाने के लिए आदेश जारी किए गए हैं।

सुबह-शाम भरते हैं पक्षी उड़ान

पक्षी विशेषज्ञों का मानना है कि पक्षी अधिकतर सुबह और शाम उड़ान भरते हैं। सुबह घोंसला छोड़कर दाना-पानी की तलाश में निकलते हैं, वहीं, शाम को अपने अपने घोंसले में लौटते हैं, ऐसे में आसमान में उड़ते पतंगों की डोर-मांझे के कारण घायल हो जाते हैं। इसलिए ही सरकार ने सुबह 6 से 8 और शाम को 5 से 7 बजे के बीच रोक लगाई है। 

हाई कोर्ट दे चुका है आदेश

जानकारी के अनुसार, 22 अगस्त 2012 को राजस्थान हाई कोर्ट पक्के धागे,चाइनीज मांझा पर रोक लगाने के निर्देश दे चुका है। इसके बाद स्थानीय निकाय विभाग की ओर से 10 दिसंबर 2012, 8 जनवरी 2013, 10 जनवरी 2014, 15 जनवरी 2015, 4 जनवरी 2016, 3 जनवरी 2017 को चायनीज मांझा से पतंग उड़ाने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए।

आकस्मिक निरीक्षण के निर्देश 

एसीएस गृह के आदेशों में पतंग की दुकानों के आकस्मिक निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि पक्के धागे और चाइनीज मांझा तो नहीं बेचा जा रहा है। इस मामले की पूर्ण पब्लिसिटी करने के भी निर्देश दिए हैं।