Vikrant Shekhawat : Jul 25, 2021, 06:55 AM
चंडीगढ़: कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने राज्य में जारी लॉकडाउन (Lockdown) की समयसीमा को 2 अगस्त की सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। मुख्य सचिव विजय वर्धन ने सभी जिला उपायुक्तों व हरियाणा पुलिस महानिदेशक को इस संबंध में आदेश जारी कर लॉकडाउन का पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
भर्ती एग्जाम के आयोजन को मंजूरीआपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मुख्य सचिव विजय वर्धन द्वारा जारी आदेश में कहा गया, ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को 26 जुलाई सुबह 5 बजे से 2 अगस्त सुबह पांच बजे तक बढ़ाया जाता है।’ आदेश के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विभिन्न विश्वविद्यालयों, संस्थानों, सरकारी विभागों और भर्ती एजेंसियों द्वारा प्रवेश एवं भर्ती परीक्षाओं के आयोजन को राज्य में मंजूरी है।
होटल-रेस्टोरेंट्स को सशर्त खोलने की अनुमतिइसमें कहा गया है कि राज्य में मॉल स्थित रेस्टोरेंट को सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खुलने की अनुमति है। जबकि अन्य रेस्तरां सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक खुले रह सकते हैं। यह समय नियम होटलों में स्थित रेस्टोरेंट्स पर लागू नहीं होगा। होटलों, रेस्टोरेंट और फास्ट फूड प्रतिष्ठानों से होम डिलीवरी को रात 11 बजे तक अनुमति है। इस बीच, दुकानों, मॉल, रेस्तराओं, धार्मिक स्थलों, कॉरपोरेट कार्यालयों के खुलने संबंधी लॉकडाउन संबंधी ढील वर्तमान की तरह जारी रहेगी।
भर्ती एग्जाम के आयोजन को मंजूरीआपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मुख्य सचिव विजय वर्धन द्वारा जारी आदेश में कहा गया, ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को 26 जुलाई सुबह 5 बजे से 2 अगस्त सुबह पांच बजे तक बढ़ाया जाता है।’ आदेश के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विभिन्न विश्वविद्यालयों, संस्थानों, सरकारी विभागों और भर्ती एजेंसियों द्वारा प्रवेश एवं भर्ती परीक्षाओं के आयोजन को राज्य में मंजूरी है।
होटल-रेस्टोरेंट्स को सशर्त खोलने की अनुमतिइसमें कहा गया है कि राज्य में मॉल स्थित रेस्टोरेंट को सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खुलने की अनुमति है। जबकि अन्य रेस्तरां सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक खुले रह सकते हैं। यह समय नियम होटलों में स्थित रेस्टोरेंट्स पर लागू नहीं होगा। होटलों, रेस्टोरेंट और फास्ट फूड प्रतिष्ठानों से होम डिलीवरी को रात 11 बजे तक अनुमति है। इस बीच, दुकानों, मॉल, रेस्तराओं, धार्मिक स्थलों, कॉरपोरेट कार्यालयों के खुलने संबंधी लॉकडाउन संबंधी ढील वर्तमान की तरह जारी रहेगी।