Vikrant Shekhawat : Jan 10, 2022, 06:12 PM
राजस्थान में कोरोना बढ़ने के साथ ही कल से नई पाबंदियां लागू होने जा रही हैं। रविवार शाम को गृह विभाग से जारी की गई पाबंदियों की गाइडलाइन मंगलवार 11 जनवरी से लागू हो रही हैं। कल से प्रदेश भर में बाजार रात आठ बजे तक ही खुल सकेंगे, रात आठ बजे सभी बाजार बंद करने होंगे। शहरों में शादी समारोह से लेकर हर तरह की सार्वजनिक गैदरिंग में कल से केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में शादी से लेकर सार्वजनिक आयोजनों में 100 लोगों की लिमिट रहेगी।कल से धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक ही खुलेंगे। रविवार को पूरी तरह कर्फ्यू रहेगा। शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। 12 वीं तक स्कूल बंद करने का आदेश आज से लागू हो चुका है। सभी बाजार, दुकानें, शॉपिंग मॉल, सभी कॉमर्शियल फर्म रात आठ बजे तक ही खुलेंगी। रात 8 बजे बाजार बंद करने होंगे।
रेस्टोरेंट अब 50 फीसदी सीटों पर ही बैठाकर खिला सकेंगे, होम डिलीवरी 24 घंटे
रेस्टोरेंट में अब केवल 50 फीसदी सीटों पर ही बैठाकर खाना खिला सकेंगे। रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। होम डिलीवरी 24 घंटे जारी रहेगी। प्रदेश भर में सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, अम्यूजमेंट पार्क, 50 फीसदी क्षमता के साथ रात 8 बजे तक ही खुलेंगे। इनमें भी केवल वैक्सीन के डबल डोज वाले ही जा सकेंगे।
धार्मिक स्थल सुबह 5 से रात 8 बजे तक खुलेंगे
धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए सुबह 5 से रात 8 बजे तक खुले रहेंगै। फूल मरला, प्रसाद, चादर लेकर जाने पर रोक रहेगी।लोहड़ी और मकर सक्रांति घर पर मनाने की सलाह
सरकार ने नई गाइडलाइन में लोगों से मकर सक्रांति और लौहड़ी का पवर्च घर पर ही मनाने की अपील की है।होटलों, रिसोर्ट के लिए आइसोलेशन जोन की शर्त, 40 कमरों से अधिक जरूरी
होटल, रिसोर्ट में पर्यटन और फिल्म शूटिंग और दूसरे इवेंट और लोगों को ठहराने के लिए आइसोलेशन जोन की शर्त रखी गई है। आइसोलेशन जाने में केवल कर्मचारी और गेस्ट ही जा सकेंगे। आइसोलेशन जोन के लिए शर्तें तय की हैं जैसे ऐसे रिसोर्ट और होटल जिनका क्षेत्रफल 4000 वर्ग मीटर या इससे ज्यादा है और जिनमें गेस्ट के ठहरने के लिए 40 से ज्यादा कमरे हैं। इसके लिए कलेक्टर से पहले अनुमति लेनी होगी। गेस्ट की संख्या क्ंपस के साइज के हिसाब से होगी। होटल के आइसोलेशन जोन में गेस्ट के एक बार एंटर करने के बाद समारोह खत्म हाने के बाद ही जाने की अनुमति होगी। आइसोलेशन जोन में एक बार तय मेहमासन के अलावा बाकी लोगों को नहीं बुला सकेंगे।
जहां भी पॉजिटिविटी रेट 10 फीसदी से ज्यादा वहां कलेक्टर और पांबदी लगा सकेंगे
जिन क्षेत्रों में पॉजिटिविटी रेट 10 फीसदी से ज्यादा है वहां कलेक्टर इन बंदिशों के अलावा और पांबंदियां भी लगा सकेंगे। इसगे लिए ग्रीन, येलो और रेड जोन के हिसाब से फेसले किए जाएंगें।
शहर में जहां 1 लाख जनसंख्या पर 100 एक्टिव केस वह रेड जोन और जहां 51 केस वह येलो जोन
शहर में जहां 1 लाख जनसंख्या पर 100 एक्टिव केस हैं उसे रेड जोन, जहां 51 एक्टिव केस वह येलो जोन में बांटा है। 1 लाख की जनसंख्या पर 50 या इससे कम एक्टिव केस वाला क्षेत्र ग्रीन जोन होगा। इसी तरह जिस गांव में 20 एक्टिव केस होंगे वह रेड जोन में माना जाएगा। 20 स ेकम एक्टिव केस पर येलो जोन होगा। जिस गांव में एक भी केस नहीं होगा उसे ही ग्रीन जोन में रखा जाएगा। गांव में एक भी केस हुआ ता ेउसे येलो जोन में गिना जाएगा।
सिटी मिनी बसें सुबह 5 से रात 11 बजे तक
सिटी मिनी बसें सुबह 5 से रात 11 बजे तक चलेंगी। बसों में किसी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं है।नाइट कर्फ्यू रात 11 से 5 बजे तक
नाइट कर्फ्यू का समय रात 11 से सुबह 5 बजे तक पुरानी गाइडलाइन के हिसाब से ही रखा गया है लेकिन इस बार सख्ती होगी।
जहां संक्रमण दर 10 फीसदी, वहां कलेक्टर और पांबदी लगा सकेंगे
जिन क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 10 फीसदी से ज्यादा है, वहां कलेक्टर इन बंदिशों के अलावा और पाबंदियां भी लगा सकेंगे। इसके लिए ग्रीन, येलो और रेड जोन के हिसाब से फैसले लिए जाएंगे।शहर में 100 एक्टिव केस वाली जगह रेड जोन
शहर में जहां 1 लाख जनसंख्या पर 100 एक्टिव केस हैं, उसे रेड जोन में रखा जाएगा। जहां 51 एक्टिव केस, वह येलो जोन में रहेगा। 1 लाख की जनसंख्या पर 50 या इससे कम एक्टिव केस वाला क्षेत्र ग्रीन जोन होगा। इसी तरह, जिस गांव में 20 एक्टिव केस होंगे, वह रेड जोन में माना जाएगा। 20 से कम एक्टिव केस पर येलो जोन होगा। जिस गांव में एक भी केस नहीं होगा, उसे ग्रीन जोन में ही रखा जाएगा। गांव में एक भी केस हुआ, तो उसे येलो जोन में गिना जाएगा।संडे को लॉकडाउन
पूरे प्रदेश में शनिवार रात 11 बजे से लेकर सोमवार सुबह पांच बजे तक लॉक डाउन रहेगा, सरकार ने इसका नाम जन अनुशासन कर्फ्यू दिया है। संडे लॉकडाउन में सभी बाजार, आॅफिस, कमिर्शयल कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे।संडे लॉकडाउन से इन्हें छूट रहेगी
जिन फैक्ट्रियों में लगातार प्रोडक्शन होता हो, नाइट शिफ्ट वाली फैक्ट्रियों को चालू रखनपे की छूट होगी। इनके कर्मचारियों को भी छूट होगी। आईटी, टेलीकॉम सेवाएं,मेडिकल दुकानें। शादी समारोह, इमरजेंसी सेवाओं वाले ऑफिस, माल लाने ले जाने वाले सभी वाहनों के साथ रेल्वे स्टेशन, बस स्टेंड और एयरपोर्ट आने जाने वाले यात्रियों को छूट रहेगी।
रेस्टोरेंट अब 50 फीसदी सीटों पर ही बैठाकर खिला सकेंगे, होम डिलीवरी 24 घंटे
रेस्टोरेंट में अब केवल 50 फीसदी सीटों पर ही बैठाकर खाना खिला सकेंगे। रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। होम डिलीवरी 24 घंटे जारी रहेगी। प्रदेश भर में सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, अम्यूजमेंट पार्क, 50 फीसदी क्षमता के साथ रात 8 बजे तक ही खुलेंगे। इनमें भी केवल वैक्सीन के डबल डोज वाले ही जा सकेंगे।
धार्मिक स्थल सुबह 5 से रात 8 बजे तक खुलेंगे
धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए सुबह 5 से रात 8 बजे तक खुले रहेंगै। फूल मरला, प्रसाद, चादर लेकर जाने पर रोक रहेगी।लोहड़ी और मकर सक्रांति घर पर मनाने की सलाह
सरकार ने नई गाइडलाइन में लोगों से मकर सक्रांति और लौहड़ी का पवर्च घर पर ही मनाने की अपील की है।होटलों, रिसोर्ट के लिए आइसोलेशन जोन की शर्त, 40 कमरों से अधिक जरूरी
होटल, रिसोर्ट में पर्यटन और फिल्म शूटिंग और दूसरे इवेंट और लोगों को ठहराने के लिए आइसोलेशन जोन की शर्त रखी गई है। आइसोलेशन जाने में केवल कर्मचारी और गेस्ट ही जा सकेंगे। आइसोलेशन जोन के लिए शर्तें तय की हैं जैसे ऐसे रिसोर्ट और होटल जिनका क्षेत्रफल 4000 वर्ग मीटर या इससे ज्यादा है और जिनमें गेस्ट के ठहरने के लिए 40 से ज्यादा कमरे हैं। इसके लिए कलेक्टर से पहले अनुमति लेनी होगी। गेस्ट की संख्या क्ंपस के साइज के हिसाब से होगी। होटल के आइसोलेशन जोन में गेस्ट के एक बार एंटर करने के बाद समारोह खत्म हाने के बाद ही जाने की अनुमति होगी। आइसोलेशन जोन में एक बार तय मेहमासन के अलावा बाकी लोगों को नहीं बुला सकेंगे।
जहां भी पॉजिटिविटी रेट 10 फीसदी से ज्यादा वहां कलेक्टर और पांबदी लगा सकेंगे
जिन क्षेत्रों में पॉजिटिविटी रेट 10 फीसदी से ज्यादा है वहां कलेक्टर इन बंदिशों के अलावा और पांबंदियां भी लगा सकेंगे। इसगे लिए ग्रीन, येलो और रेड जोन के हिसाब से फेसले किए जाएंगें।
शहर में जहां 1 लाख जनसंख्या पर 100 एक्टिव केस वह रेड जोन और जहां 51 केस वह येलो जोन
शहर में जहां 1 लाख जनसंख्या पर 100 एक्टिव केस हैं उसे रेड जोन, जहां 51 एक्टिव केस वह येलो जोन में बांटा है। 1 लाख की जनसंख्या पर 50 या इससे कम एक्टिव केस वाला क्षेत्र ग्रीन जोन होगा। इसी तरह जिस गांव में 20 एक्टिव केस होंगे वह रेड जोन में माना जाएगा। 20 स ेकम एक्टिव केस पर येलो जोन होगा। जिस गांव में एक भी केस नहीं होगा उसे ही ग्रीन जोन में रखा जाएगा। गांव में एक भी केस हुआ ता ेउसे येलो जोन में गिना जाएगा।
सिटी मिनी बसें सुबह 5 से रात 11 बजे तक
सिटी मिनी बसें सुबह 5 से रात 11 बजे तक चलेंगी। बसों में किसी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं है।नाइट कर्फ्यू रात 11 से 5 बजे तक
नाइट कर्फ्यू का समय रात 11 से सुबह 5 बजे तक पुरानी गाइडलाइन के हिसाब से ही रखा गया है लेकिन इस बार सख्ती होगी।
जहां संक्रमण दर 10 फीसदी, वहां कलेक्टर और पांबदी लगा सकेंगे
जिन क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 10 फीसदी से ज्यादा है, वहां कलेक्टर इन बंदिशों के अलावा और पाबंदियां भी लगा सकेंगे। इसके लिए ग्रीन, येलो और रेड जोन के हिसाब से फैसले लिए जाएंगे।शहर में 100 एक्टिव केस वाली जगह रेड जोन
शहर में जहां 1 लाख जनसंख्या पर 100 एक्टिव केस हैं, उसे रेड जोन में रखा जाएगा। जहां 51 एक्टिव केस, वह येलो जोन में रहेगा। 1 लाख की जनसंख्या पर 50 या इससे कम एक्टिव केस वाला क्षेत्र ग्रीन जोन होगा। इसी तरह, जिस गांव में 20 एक्टिव केस होंगे, वह रेड जोन में माना जाएगा। 20 से कम एक्टिव केस पर येलो जोन होगा। जिस गांव में एक भी केस नहीं होगा, उसे ग्रीन जोन में ही रखा जाएगा। गांव में एक भी केस हुआ, तो उसे येलो जोन में गिना जाएगा।संडे को लॉकडाउन
पूरे प्रदेश में शनिवार रात 11 बजे से लेकर सोमवार सुबह पांच बजे तक लॉक डाउन रहेगा, सरकार ने इसका नाम जन अनुशासन कर्फ्यू दिया है। संडे लॉकडाउन में सभी बाजार, आॅफिस, कमिर्शयल कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे।संडे लॉकडाउन से इन्हें छूट रहेगी
जिन फैक्ट्रियों में लगातार प्रोडक्शन होता हो, नाइट शिफ्ट वाली फैक्ट्रियों को चालू रखनपे की छूट होगी। इनके कर्मचारियों को भी छूट होगी। आईटी, टेलीकॉम सेवाएं,मेडिकल दुकानें। शादी समारोह, इमरजेंसी सेवाओं वाले ऑफिस, माल लाने ले जाने वाले सभी वाहनों के साथ रेल्वे स्टेशन, बस स्टेंड और एयरपोर्ट आने जाने वाले यात्रियों को छूट रहेगी।