राजस्थान / राजस्थान में 8 जून तक लॉकडाउन के दौरान और क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं?

राजस्थान सरकार ने रविवार को COVID-19 लॉकडाउन को 8 जून तक बढ़ा दिया और अतिरिक्त प्रतिबंध लगा दिए। बाजार 28 मई को दोपहर से 1 जून को सुबह 5 बजे से और 4 जून को दोपहर से 8 जून को सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगे। 30 जून तक शादी समारोह की अनुमति नहीं होगी, हालांकि शादियों को घर पर अधिकतम 11 लोगों के साथ आयोजित किया जा सकता है।

Vikrant Shekhawat : May 24, 2021, 06:54 AM
जयपुर: कोरोना (COVID19 ) के साथ-साथ ब्लैक फंगस (Black Fungus) के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान में 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. रविवार को हुई मंत्रिपरिषद (Cabinet) की बैठक में राज्य में 15 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव दिया गया था जिसे CM अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने मंजूरी दी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की स्वीकृति के बाद गृह विभाग ने लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी कर दी है.  नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है. इस बार लॉकडाउन को त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन नाम दिया गया है. लॉकडाउन 24 मई से सुबह 5 बजे से 8 जून सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा.

24 मई से 8 जून सुबह 5:00 बजे तक त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन रहेगा. विवाह समारोह 30 जून तक स्थगित किये गए हैं. नई गाइडलाइन के मुताबिक, पहले लगी पाबंदियां आगे भी बरकरार रहेंगी. आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाजार शुक्रवार 28 मई दोपहर 12:00 बजे से मंगलवार 1 जून प्रातः 5:00 बजे तक और शुक्रवार 4 जून दोपहर 12:00 बजे से मंगलवार 8 जून 5:00 बजे तक बंद रहेंगे. सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं लगाने की जुर्माना राशि बढ़ा दी गई है. अब 500 से बढ़ाकर 1000 की गई है.