महाराष्ट्र / एनसीबी के गवाह गोसावी के खिलाफ की गईं धोखाधड़ी की 4 अन्य शिकायतें, 2 एफआईआर दर्ज

पुणे पुलिस को मुंबई क्रूज़ ड्रग्स केस में एनसीबी के गवाह के.पी. गोसावी के खिलाफ धोखाधड़ी की 4 अन्य शिकायतें मिली हैं। एक अधिकारी के मुताबिक, इसके आधार पर 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। आर्यन खान के साथ वायरल हुई सेल्फी में दिखे गोसावी को धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था।

Vikrant Shekhawat : Oct 30, 2021, 06:45 PM
मुंबई: आर्यन खान केस में एनसीबी गवाह किरण गोसावी (केपी गोसावी) की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पुणे पुलिस ने केपी गोसावी के खिलाफ फिर से एक नई एफआईआर दर्ज की है। पुणे सिटी पुलिस ने बताया कि केपी गोसावी द्वारा नौकरियों के नाम पर ठगी करने वाले तीन पीड़ितों की शिकायत के आधार पर लश्कर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420, 465 और 468 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुणे सिटी पुलिस ने कहा कि नौकरी का झांसा देकर गोसावी ने कई लोगों को ठगा है। किरण गोसावी पहले से ही इसी तरह के एक मामले में 5 नवंबर तक पुलिस हिरासत में है। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद केपी गोसावी ने उनके साथ सेल्फी ली थी, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी।

जानिए क्या है केपी गोसावी पर आरोप

पुणे सिटी पुलिस ने कहा, " किरण गोसावी ने शिकायत दर्ज कराने वाले इन तीन पीड़ितों से कुल 4 लाख रुपये लिए थे और उन्हें मलेशिया में नौकरी देने का वादा किया था। हालांकि, उन्होंने न तो उन्हें नौकरी की पेशकश की और न ही उनके पैसे लौटाए।"

किरण गोसावी पहले से ही पुणे शहर के फरसखाना पुलिस स्टेशन में दर्ज इसी तरह के एक मामले में 5 नवंबर तक पुलिस हिरासत में है। उम्मीद है कि पुणे पुलिस उसके खिलाफ वानोवरी पुलिस स्टेशन में एक और प्राथमिकी दर्ज करेगी क्योंकि पीड़ितों में से एक ने केपी गोसावी के खिलाफ भी इसी तरह की शिकायत दी है।

पुणे शहर के पुलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि किरण गोसावी द्वारा धोखाधड़ी के बारे में दो अलग-अलग थानों में चार और शिकायतें मिली हैं। अमिताभ गुप्ता ने कहा, "कई दस्तावेजों को कथित तौर पर जाली बनाने और कई जगहों पर उनका इस्तेमाल करने के मामले में गोसावी के खिलाफ आईपीसी की धारा 465 (जालसाजी) और धारा 468 (धोखाधड़ी) में केस दर्ज की गई है।

18 लाख की धोखाधड़ी मामले में पहले से गिरफ्तार है गोसावी

पुणे सिटी पुलिस के मुताबिक केपी गोसावी पर पहले से आईपीसी की धारा 419, 420 के साथ सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज है। गोसावी को 18 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में 28 अक्टूबर की तड़के पुणे के कटराज इलाके से गिरफ्तार किया गया था।

गोसावी खिलाफ पुणे पुलिस ने पालघर के केलवा पुलिस स्टेशन में इस साल 18 अक्टूबर 2021 को धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, उसने नौकरी के लिए विदेश भेजने के बहाने लोगों से लाखों रुपये ठगे थे।