Vikrant Shekhawat : Jun 07, 2021, 07:03 AM
जयपुर। राज्य की गहलोत सरकार ने कोरोना काल (Corona period) में प्रदेश की जनता को बड़ी राहत (Big relief) दी है। सरकार ने यह राहत नीलामी में खरीदे गये भूखंडों का पैसा जमा करवाने में दी है। नये आदेश के अनुसार कोविड महामारी के चलते भूखंड नीलामी के प्रकरणों में यह छूट दी गई है। इसके तहत 1 मई 2020 के बाद के नीलामी प्रकरणों में सरकार ने यह छूट प्रदान की है। इनमें 15 मार्च 2020 के बाद की राशि जमा करवाने वाले प्रकरणों को छूट का लाभ मिल सकेगा। संयुक्त शासन सचिव नगरीय विकास विभाग के आदेश के मुताबिक अब ऐसे भूखंड आवंटी बकाया 50 फीसदी राशि का भुगतान सितंबर 2021 तक जमा करवा सकेंगे।
गहलोत सरकार ने नीलामी में भूखंड खरीदने वाले लोगों को कोरोना काल में भुगतान करने में बड़ी छूट प्रदान की है। इसके तहत 15 मार्च 2020 के बाद जमा करवायी जाने वाली राशि का भुगतान अब सितंबर 2021 तक जमा करवा सकेंगे। इससे आवंटियों को काफी राहत मिलेगी।
गहलोत सरकार ने नीलामी में भूखंड खरीदने वाले लोगों को कोरोना काल में भुगतान करने में बड़ी छूट प्रदान की है। इसके तहत 15 मार्च 2020 के बाद जमा करवायी जाने वाली राशि का भुगतान अब सितंबर 2021 तक जमा करवा सकेंगे। इससे आवंटियों को काफी राहत मिलेगी।