देश / बस, ट्रेन या दुकानों में छुट्टे पैसे के बदले मिलती है टॉफियां तो करें यहां शिकायत, अब होगी तुरंत कार्रवाई

अक्सर देखने को मिलता है कि जब आप सामान खरीदने जाते हैं तो दुकानदार आपको छुट्टे के बदले चॉकलेट या टॉफी पकड़ा देता है। आप अगर बस या ट्रेन में सफर करते हैं तो भी ऐसी ही समस्या से आपको गुजरना पड़ता है। कुछ साल पहले बसों में छुट्टे पैसों के बदले टॉफी देने का मामला काफी तूल पकड़ा था।इसके बाद कई राज्य सरकारों ने अपने परिचालकों को चेतावनी जारी की थी।

News18 : Aug 29, 2020, 06:52 AM
नई दिल्ली। अक्सर देखने को मिलता है कि जब आप सामान खरीदने (Products Purchase) जाते हैं तो दुकानदार (Shop Owners) आपको छुट्टे (Coin) के बदले चॉकलेट या टॉफी (Chocolate or Toffee) पकड़ा देता है। आप अगर बस (Bus) या ट्रेन (Train) में सफर करते हैं तो भी ऐसी ही समस्या से आपको गुजरना पड़ता है। कुछ साल पहले बसों में छुट्टे पैसों के बदले टॉफी देने का मामला काफी तूल पकड़ा था। हरियाणा रोडवेज की बसों में इस तरह की शिकायत के बाद कार्रवाई की गई थी। इसके बाद कई राज्य सरकारों ने अपने परिचालकों को चेतावनी जारी की थी। यात्रियों से भी कहा गया कि अगर कोई परिचालक छुट्टे पैसों की जगह टॉफी दे तो तुरंत शिकायत करें। इसी तरह देखा जाता है कि दुकानदार भी 2 रुपये 5 रुपये के बदले ग्राहक को टॉफी पकड़ा देता है। अगर ग्राहक पैसे मांगता है तो दुकानदार कहता है कि छुट्टे पैसे भी ले कर आया करो या फिर अगली बार जब आओगे तो मैनेज कर लेना।


Coin के बदले चॉकलेट मिले तो करें यहां शिकायत

लेकिन, अब देश में नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट (New Consumer Protection Act-2019) लागू हो जाने के बाद अब छुट्टे पैसे के बदले टॉफी देने की शिकायत कंज्यूमर फोरम में भी कर सकते हैं। ग्राहक इसकी शिकायत भारत सरकार की वेबसाइट https://jagograhakjago।gov।in/ और https://consumerhelpline।gov।in/ टोल-फ्री नंबर 1800-11-4000 या 14404 नंबर पर भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आप मोबाइल नंबर 8130009809 पर SMS के जरिए भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

ग्राहक को दुकानदार नहीं देते हैं छुट्टे

अगली बार-अगली बार आता नहीं है। जब ग्राहक अगली बार अपने छुट्टे पैसे की याद दुकानदार को दिलाता है तो दुकानदार कहता है कि मुझे तो याद नहीं चलो फिर भी मैनेज कर लेता हूं। इस दौरान ग्राहक को दुकान पर अन्य ग्राहकों के सामने जलील होना पड़ता है। लेकिन, अब केंद्र सरकार ने इसके लिए नियम सख्त कर दिए हैं। देश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू हो जाने के बाद ग्राहक अगर दुकानदार की शिकायत करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी।


पब्लिक ट्रांसपोर्ट में परिचालक करते हैं परेशान

बता दें कि लोगों को कई बार इस तरह की समस्या बस, ऑटो या ट्रेनों में देखने को मिलती है। यात्री के अगर 2-3 रुपये बच जाते हैं तो सामने वाला अगली बार देने की बात कह कर आगे निकल जाता है। बसों में सफर करते समय यह नियम है कि अगर छुट्टे पैसे ना हों तो बकाया रुपये टिकट के पीछे ही लिखे जाते हैं। टिकट के पीछे लिखे रुपये दिखाकर यात्री अपने स्टैंड पर उतरने से पहले परिचालक से पैसे ले लेता है, लेकिन कई मामलों में यात्रियों को काफी फजीहत के बाद पैसे मिलते हैं।

इसी तरह ट्रेनों में पैसेंजर को छुट्टे पैसे को लेकर वेंडर या फंट्री स्टाफ से चिकचिक करनी पड़ती है। खुल्ले पैसे के नाम पर वेंडर पैसेंजर से अधिक पैसे वसूलते हैं। हालांकि इसको लेकर रेलवे ने नियम सख्त कर दिए हैं। इसके लिए रेलवे ने चाय, पानी या किसी खाद्य सामग्री का रेट तर्कसंगत कर दिया है, जिससे यात्री को मुश्किल न हो।