Vikrant Shekhawat : May 24, 2021, 06:34 AM
जयपुर। राजस्थान में लॉकडाउन 8 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। रविवार को हुई मंत्रिपरिषद (Cabinet) की बैठक में ने 15 दिन लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव दिया था। यानी लॉकडाउन दो सप्ताह का होगा। जिसे CM अशोक गहलोत ने मंजूरी दी। इसके बाद आधिकारिक घोषणा कर दी गई और नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। दो दिन से लॉकडाउन बढ़ाने पर चर्चा चल रही थी।
राजस्थान में 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी हो गई है। 24 मई से 8 जून सुबह 5:00 बजे तक त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन रहेगा। विवाह समारोह 30 जून तक स्थगित किये गए हैं। नई गाइडलाइन के अनुसार, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाजार शुक्रवार 28 मई दोपहर 12:00 बजे से मंगलवार 1 जून प्रातः 5:00 बजे तक और शुक्रवार 4 जून दोपहर 12:00 बजे से मंगलवार 8 जून 5:00 बजे तक बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं लगाने की जुर्माना राशि बढ़ा दी गई है। अब ₹500 से बढ़ाकर ₹1000 की गई है।कहां रहेंगी पाबंदी, कहां मिलेगी छूट- श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए उद्योग एवं निर्माण से संबंधित सभी इकाइयों में काम करने की अनुमति होगी।- श्रमिकों को आवागमन में दिक्कत ना हो इसके लिए Covid-19।rajasthan।gov।in के माध्यम से ट्रांजिट पास सेल्फ जनरेट किया जा सकेगा। यह पास कार्य अवधि से 1 घंटे पहले और कार्य अवधि खत्म होने के 1 घंटे बाद तक, घर में कार्यस्थल और कार्यस्थल से घर तक के लिए मान्य होगा।-उद्योग एवं निर्माण इकाई द्वारा अपने कर्मचारियों के आवागमन के लिए विशेष बस का संचालन किया जा सकेगा। इसकी सूचना ऑनलाइन वेब पोर्टल पर उपलब्ध करानी होगी।-निर्माण सामग्री से संबंधित दुकाने नहीं खुल सकेंगी। माल के आवागमन के लिए दी गई छूट के अनुसार, फोन या ऑनलाइन से ऑर्डर मिलने पर सामग्री की आपूर्ति की जा सकेगी।-खाद, बीज, कृषि उपकरण, पशु चारा एवं किराना की दुकानें मंगलवार से शुक्रवार तक सुबह 6:00 बजे से 11:00 बजे तक खुल सकेंगे।-ऑप्टिकल्स की दुकानें मंगलवार से शुक्रवार को सुबह 6:00 बजे से 11:00 बजे तक, राशन की दुकानें हर रोज सुबह 10:00 से शाम 4:00 बजे तक और मेडिकल की दुकानें दिन में 24 घंटे खोली जा सकेगी।-सब्जी-फल के ठेले साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाइल बैन के माध्यम से बेचने के लिए प्रतिदिन सुबह 6:00 से शाम 5:00 बजे तक की अनुमति होगी। मंडियां, फल, सब्जियों, फूल मालाओं की दुकानें हर रोज सुबह 6:00 से 11:00 बजे तक खोली जा सकेंगी।-डेयरी दूध की दुकानें हर रोज सुबह 6:00 से 11:00 बजे तक तथा शाम 5:00 से 7:00 बजे तक ही खोलने की अनुमति होगी।-इंदिरा रसोई और प्रोसेस फूड की होम डिलीवरी हर रोज 9:00 बजे तक की अनुमति होगी ई-मित्र सेवाएं शाम 4:00 बजे तक खुलेगा।-मनरेगा कार्यो के लिए ग्रामीण विकास विभाग से आदेश जारी करेगा।-रवि की फसलों की मंडियों में आवक एवं समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की गतिविधियां कोविड-19 कॉल की पालना के अनुसार ही हो सकेगी।-किसानों के मंडी तक पहुंचने, वापस आने के अलावा मंडी परिसर के बाहर आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। किसानों को मंडी जाते समय अपने माल का सत्यापन एवं वापस में बिक्री की रसीद का सत्यापन कराना जरूरी होगा।-कुछ जिलों में संक्रमण के प्रकार की स्थिति में सुधार हुआ है स्थिति और ठीक होने तक जन अनुशासन प्रभावी पालना सुनिश्चित होने पर 1 जून से इन जिलों में व्यावसायिक गतिविधियों में और छूट दी जा सकती है। दुकानदार गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करेंगे तो दुकानदार पर ₹500 का जुर्माना लगाया जा सकता है।
राजस्थान में 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी हो गई है। 24 मई से 8 जून सुबह 5:00 बजे तक त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन रहेगा। विवाह समारोह 30 जून तक स्थगित किये गए हैं। नई गाइडलाइन के अनुसार, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाजार शुक्रवार 28 मई दोपहर 12:00 बजे से मंगलवार 1 जून प्रातः 5:00 बजे तक और शुक्रवार 4 जून दोपहर 12:00 बजे से मंगलवार 8 जून 5:00 बजे तक बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं लगाने की जुर्माना राशि बढ़ा दी गई है। अब ₹500 से बढ़ाकर ₹1000 की गई है।कहां रहेंगी पाबंदी, कहां मिलेगी छूट- श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए उद्योग एवं निर्माण से संबंधित सभी इकाइयों में काम करने की अनुमति होगी।- श्रमिकों को आवागमन में दिक्कत ना हो इसके लिए Covid-19।rajasthan।gov।in के माध्यम से ट्रांजिट पास सेल्फ जनरेट किया जा सकेगा। यह पास कार्य अवधि से 1 घंटे पहले और कार्य अवधि खत्म होने के 1 घंटे बाद तक, घर में कार्यस्थल और कार्यस्थल से घर तक के लिए मान्य होगा।-उद्योग एवं निर्माण इकाई द्वारा अपने कर्मचारियों के आवागमन के लिए विशेष बस का संचालन किया जा सकेगा। इसकी सूचना ऑनलाइन वेब पोर्टल पर उपलब्ध करानी होगी।-निर्माण सामग्री से संबंधित दुकाने नहीं खुल सकेंगी। माल के आवागमन के लिए दी गई छूट के अनुसार, फोन या ऑनलाइन से ऑर्डर मिलने पर सामग्री की आपूर्ति की जा सकेगी।-खाद, बीज, कृषि उपकरण, पशु चारा एवं किराना की दुकानें मंगलवार से शुक्रवार तक सुबह 6:00 बजे से 11:00 बजे तक खुल सकेंगे।-ऑप्टिकल्स की दुकानें मंगलवार से शुक्रवार को सुबह 6:00 बजे से 11:00 बजे तक, राशन की दुकानें हर रोज सुबह 10:00 से शाम 4:00 बजे तक और मेडिकल की दुकानें दिन में 24 घंटे खोली जा सकेगी।-सब्जी-फल के ठेले साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाइल बैन के माध्यम से बेचने के लिए प्रतिदिन सुबह 6:00 से शाम 5:00 बजे तक की अनुमति होगी। मंडियां, फल, सब्जियों, फूल मालाओं की दुकानें हर रोज सुबह 6:00 से 11:00 बजे तक खोली जा सकेंगी।-डेयरी दूध की दुकानें हर रोज सुबह 6:00 से 11:00 बजे तक तथा शाम 5:00 से 7:00 बजे तक ही खोलने की अनुमति होगी।-इंदिरा रसोई और प्रोसेस फूड की होम डिलीवरी हर रोज 9:00 बजे तक की अनुमति होगी ई-मित्र सेवाएं शाम 4:00 बजे तक खुलेगा।-मनरेगा कार्यो के लिए ग्रामीण विकास विभाग से आदेश जारी करेगा।-रवि की फसलों की मंडियों में आवक एवं समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की गतिविधियां कोविड-19 कॉल की पालना के अनुसार ही हो सकेगी।-किसानों के मंडी तक पहुंचने, वापस आने के अलावा मंडी परिसर के बाहर आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। किसानों को मंडी जाते समय अपने माल का सत्यापन एवं वापस में बिक्री की रसीद का सत्यापन कराना जरूरी होगा।-कुछ जिलों में संक्रमण के प्रकार की स्थिति में सुधार हुआ है स्थिति और ठीक होने तक जन अनुशासन प्रभावी पालना सुनिश्चित होने पर 1 जून से इन जिलों में व्यावसायिक गतिविधियों में और छूट दी जा सकती है। दुकानदार गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करेंगे तो दुकानदार पर ₹500 का जुर्माना लगाया जा सकता है।