Vikrant Shekhawat : Jan 11, 2020, 05:40 PM
राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 277-क़ के उप नियम (VI) के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापकों की भर्ती हेतु विभागीय आदेश द्वारा प्रकिया का निर्धारण किया हुआ है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती हेतु वरीयता सूची मे शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत उर्त्तीणांक अर्जित करना अनिवार्य होगा परन्तुराज्य सरकार के राजपत्र क्रमांक F7(1])EE/PLAN/2011 DATED 29.08.2012 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों के अनुसूचित जन जाति के अभ्यार्थियों के लिए न्यूनतम 36 प्रतिशत उत्तीर्णाक अनिवार्य होंगे परन्तु अधिसूचना जारी,होने से पूर्व आयोजित हुई आरटेट 2044 के संदर्भ मे उन्हे यह छूट नही दी जायेगी।दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णाक 60 प्रतिशत में छूट देने संबंधी मामले गें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डीबी सिविल रिट याचिका संख्या 4907//2019 व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.07.2019 के कम में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग की विभागीय स्थाई समिति की बैठक दिंनाक 18.09.2019 में SLP दायर नही करने का निर्णय लिया गया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा रीट 2015 एवं 2017 का परिणाम में भी तदनुसार रांशोधित कर दिया गया है।दृष्टिबाधित श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों। को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा उक्तानुसार आरटेट न्यूनतम उत्तीर्णाक 60 प्रतिशत में 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। अतः विभागीय आदेश कमांक 1102 दिनांक 23.02.2017 के बिन्दु संख्या- के कम में निर्देश दिये जाते हैं कि “प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु दृष्टिबाधित श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों को आरटेट न्यूनतम उत्तीर्णाक 60 प्रतिशत में 20 प्रतिशत की छूट दि जाये।