राजस्थान / अब 3 साल के लिए मान्य होगा EWS सर्टिफिकेट

राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग (EWS) कैटेगिरी के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। जिन अभ्यर्थियों की ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैलेडिटी खत्म हो गई है, उन्हें अब नया सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी पुराने सर्टिफिकेट के साथ आय का शपथ पत्र दे सकेंगे और उसे ही मान्य किया जाएगा।

Vikrant Shekhawat : May 07, 2022, 12:06 PM
राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग (EWS) कैटेगिरी के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। जिन अभ्यर्थियों की ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैलेडिटी खत्म हो गई है, उन्हें अब नया सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी पुराने सर्टिफिकेट के साथ आय का शपथ पत्र दे सकेंगे और उसे ही मान्य किया जाएगा।


अभ्यर्थी अधिकतम 3 साल तक के लिए अपने सर्टिफिकेट का उपयोग कर सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए आय प्रमाण पत्र के शपथ पत्र का प्रारूप भी जारी किया है। इस प्रारूप में शपथ पत्र को आवेदक स्वयं के हस्ताक्षर करके सत्यापित कर देगा और सर्टिफिकेट की प्रतिलिपि के साथ लगा सकेगा।


रीट भर्ती में आ रही है सबसे ज्यादा समस्या

अभी जयपुर समेत प्रदेश के तमाम जिलों में ईडब्ल्यूएस (EWS) सर्टिफिकेट बनाने के पोर्टल में तकनीकी खराबी के कारण परेशानी आ रही है। इधर, रीट भर्ती 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (NFSA) की आवेदन प्रक्रिया चलने से सर्वर पर लोड ज्यादा आ गया था। इसके चलते एसडीएम को बकायदा ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन सर्टिफिकेट जारी करने पड़े थे। रीट भर्ती परीक्षा में आवेदन में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अनिवार्य है। इसके अलावा रीट भर्ती 2021 के लेवल-1 में जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, उन्हें भी सर्टिफिकेट पेश करना जरूरी है।


हर साल अप्रैल में बनवाना पड़ता है नया सर्टिफिकेट

सरकार ईडब्ल्यूएस (EWS) का सर्टिफिकेट एक साल के लिए जारी करती है। ये वैधता हर साल 31 मार्च को पूरी हो जाती है। एक अप्रैल से सर्टिफिकेट मान्य नहीं होता और नया सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। ऐसे में इस आदेश के बाद लोगों को हर साल दफ्तरों के बार-बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। एक बार सर्टिफिकेट बन जाने के बाद अगले 3 साल तक नया सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।