- भारत,
- 09-Aug-2024 12:54 PM IST
Manish Sisodia News: आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को करीब 17 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई. दिल्ली आबकारी नीति मामले में कोर्ट ने सिसोदिया को बेल देते हुए कहा है कि अगर जांच एजेंसियां जल्द सुनवाई सुनिश्चित नहीं कर सकती हैं तो वो अपराध की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत का विरोध भी नहीं कर सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख के मुचलके पर सिसोदिया को जमानत देते हुए पासपोर्ट सरेंडर करने और केस से जुड़े गवाहों को प्रभावित नहीं करने की भी शर्त रखी है. जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन ने आबकारी नीति मामले में ईडी और सीबीआई दोनों केस में सिसोदिया को बेल दी है.SC ने जमानत का आधार क्या बताया?
- SC ने कहा कि सजा के तौर पर जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता.
- निचली अदालतों को एहसास हो गया है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद.
- जजों ने माना केस की समय पर सुनवाई पूरी होने की कोई संभावना नहीं है.
- कोर्ट ने कहा सिसोदिया को लंबे दस्तावेजों की जांच करने का अधिकार है.