राजस्थान / रेपिस्ट की 18 घंटे में गिरफ्तारी, कोर्ट ने 5 दिन में सुनाई सजा

दक्षिण जयपुर के डिप्टी कमिश्नर हरेंद्र कुमार ने बताया कि 26 सितंबर की देर शाम नौ साल की बच्ची के साथ बलात्कार और गला घोंटकर हत्या करने की कोशिश की गई थी। इस मामले में पुलिस ने बालमुकुंदपुरा निवासी कमलेश मीणा के खिलाफ मुकदमा किया और त्वरित कार्रवाई करते हुए 18 घंटे के भीतर कमलेश को गिरफ्तार किया।

Vikrant Shekhawat : Oct 05, 2021, 10:03 PM
जयपुर की एक पोक्सो अदालत ने मंगलवार को 9 साल की बच्ची से बलात्कार के मामले में दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने पूरी सुनवाई पांच दिन के भीतर की। जबकि पुलिस ने मामले में 18 घंटे के अंदर गिरफ्तारी की थी।

दक्षिण जयपुर के डिप्टी कमिश्नर हरेंद्र कुमार ने बताया कि 26 सितंबर की देर शाम नौ साल की बच्ची के साथ बलात्कार और गला घोंटकर हत्या करने की कोशिश की गई थी। इस मामले में पुलिस ने बालमुकुंदपुरा निवासी कमलेश मीणा के खिलाफ मुकदमा किया और त्वरित कार्रवाई करते हुए 18 घंटे के भीतर कमलेश को गिरफ्तार किया।

मामले में कोटखवाड़ा पुलिस स्टेशन में आईपीसी और पॉक्सो की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए 150 पुलिसकर्मियों की 10 टीमों को गठित किया गया था। 

इसके बाद जयपुर की एक पोक्सो अदालत में कमलेश को पेश किया गया। कोर्ट ने महज पांच दिन में आरोपी को दोषी करार दिया और 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। राजस्थान न्यायिक इतिहास में यह शायद पहला मामला है, जहां सजा सिर्फ पांच दिनों में सुनाई गई ।