Vikrant Shekhawat : Jun 01, 2021, 06:50 AM
जयपुर। प्रदेश में 2 जून से अनलॉक की शुरुआत होने जा रही है। राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। 7 जून से सभी सरकारी कार्यालयों में 50 फ़ीसदी कर्मचारियों की अनुपस्थिति रहेगी। जिले के अंदर अपने निजी वाहनों से आवागमन मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 5:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक की अनुमति होगी। व्यवसायिक गतिविधियों को सीमित छूट दी गई है। राज्य में 10 जून के बाद रोडवेज/निजी बसों का संचालन होगा, इसके लिए प्रथक से आदेश जारी किए जाएंगे।
राष्ट्रीय एवं राज्य मार्ग पर संचालित ढाबों की अनुमति होगी। वाहन रिपेयर की दुकानों की भी अनुमति होगी। इंदिरा रसोई में भोजन बनाने एवं वितरण की रात्रि 10:00 बजे तक की अनुमति होगी। मंगलवार से शुक्रवार तक सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ एवं किराने की दुकान खोलने की अनुमति होगी।सुबह 6:00 बजे से 11:00 बजे तक अनुमति रहेगी।मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। विभिन्न गतिविधियों के लिए छूट उन्हीं स्थानों पर दी जा सकेगी, जहां पॉजिटिविटी दर 10 प्रतिशत से कम होगीया ऑक्सीजन, आईसीयू, वेंटीलेटर बेड का उपयोग 60 प्रतिशत से कम होगा। पॉजिटिव केस के अनुरूप ग्राम पंचायत, जिले को तीन श्रेणियों में ग्रीन, येलो और रेड में बांटा गया है। जिन ग्राम पंचायतों में एक भी पॉजिटिव केस नहीं वह ग्रीन श्रेणी में हैं। 5 और इससे कम एक्टिव केस होने पर येलो श्रेणी और 5 से अधिक एक्टिव केस होने पर रेड श्रेणी में रखा जाएगा। एक लाख जनसंख्या पर एक भी एक्टिव केस नहीं होने वाले जिले को ग्रीन श्रेणी में रखा जाएगा। एक लाख जनसंख्या पर 100 एक्टिव केस तक येलो और 100 से अधिक एक्टिव केस होने पर रेड श्रेणी में रखा जाएगा।शुक्रवार दोपहर 12:00 बजे से मंगलवार सुबह 5:00 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। एक्टिव केस की संख्या 10,000 आने तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। अन्य दिनों में 12:00 बजे से अगले दिन सुबह 5:00 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। प्रोसेड फूड/ मिठाई व मिष्ठान/ बेकरी/रेस्टोरेंट द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 10:00 बजे तक रहेगी। रेस्टोरेंट इत्यादि द्वारा टेक अवे सुविधा मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 6:00 बजे से प्रातः 11:00 बजे तक रहेगी।ये सेवाएं बंद रहेंगी:- विवाह के लिए बैंड-बाजे, हलवाई, टेंट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।- शादी के लिए टेंट हाउस एवं हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी।- मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर शादी समारोह के लिए बंद रहेंगे।- पूरे राज्य में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।- सिनेमा हॉल, मल्टी प्लेक्स, थिएटर, ऑटोडोरियम, स्विमिंग पूल, जिम, मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे।
राष्ट्रीय एवं राज्य मार्ग पर संचालित ढाबों की अनुमति होगी। वाहन रिपेयर की दुकानों की भी अनुमति होगी। इंदिरा रसोई में भोजन बनाने एवं वितरण की रात्रि 10:00 बजे तक की अनुमति होगी। मंगलवार से शुक्रवार तक सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ एवं किराने की दुकान खोलने की अनुमति होगी।सुबह 6:00 बजे से 11:00 बजे तक अनुमति रहेगी।मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। विभिन्न गतिविधियों के लिए छूट उन्हीं स्थानों पर दी जा सकेगी, जहां पॉजिटिविटी दर 10 प्रतिशत से कम होगीया ऑक्सीजन, आईसीयू, वेंटीलेटर बेड का उपयोग 60 प्रतिशत से कम होगा। पॉजिटिव केस के अनुरूप ग्राम पंचायत, जिले को तीन श्रेणियों में ग्रीन, येलो और रेड में बांटा गया है। जिन ग्राम पंचायतों में एक भी पॉजिटिव केस नहीं वह ग्रीन श्रेणी में हैं। 5 और इससे कम एक्टिव केस होने पर येलो श्रेणी और 5 से अधिक एक्टिव केस होने पर रेड श्रेणी में रखा जाएगा। एक लाख जनसंख्या पर एक भी एक्टिव केस नहीं होने वाले जिले को ग्रीन श्रेणी में रखा जाएगा। एक लाख जनसंख्या पर 100 एक्टिव केस तक येलो और 100 से अधिक एक्टिव केस होने पर रेड श्रेणी में रखा जाएगा।शुक्रवार दोपहर 12:00 बजे से मंगलवार सुबह 5:00 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। एक्टिव केस की संख्या 10,000 आने तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। अन्य दिनों में 12:00 बजे से अगले दिन सुबह 5:00 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। प्रोसेड फूड/ मिठाई व मिष्ठान/ बेकरी/रेस्टोरेंट द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 10:00 बजे तक रहेगी। रेस्टोरेंट इत्यादि द्वारा टेक अवे सुविधा मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 6:00 बजे से प्रातः 11:00 बजे तक रहेगी।ये सेवाएं बंद रहेंगी:- विवाह के लिए बैंड-बाजे, हलवाई, टेंट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।- शादी के लिए टेंट हाउस एवं हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी।- मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर शादी समारोह के लिए बंद रहेंगे।- पूरे राज्य में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।- सिनेमा हॉल, मल्टी प्लेक्स, थिएटर, ऑटोडोरियम, स्विमिंग पूल, जिम, मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे।