Vikrant Shekhawat : May 10, 2024, 06:10 PM
Arvind Kejriwal News: दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए यह कदम उठाया है. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को राहत देते हुए यह भी साफ कर दिया है कि इस अंतरिम जमानत पर किसी भी तरह की राय तय नहीं की जाए. केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए कई शर्तें भी रखी हैं.सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अंतरिम जमानत पर बाहर जाने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम ऑफिस होल्ड नहीं करेंगे. इसके साथ-साथ वो सचिवालय भी नहीं जाएंगे. बिना उपराज्यपाल की मंजूरी के वो किसी भी फाइल पर साइन भी नहीं करेंगे. इसके अलावा दिल्ली शराब घोटाला केस में अपनी भूमिका को लेकर वो कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई बयान नहीं देंगे और न ही वो किसी गवाह से संपर्क करेंगे.फैसले पर किसी तरह की राय तय नहीं करने का निर्देशअंतरिम जमानत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने साफ कर दिया है कि उसके इस फैसले पर किसी भी तरह की राय तय नहीं की जाए. यह पीएमएलए केस की मेरिट से इतर है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से 50 हजार का निजी मुचलका भरने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद तिहाड़ जेल से केजरीवाल की रिहाई हो जाएगी. कोर्ट के आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा. हालांकि, केजरीवाल लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कर सकते हैं.अरविंद केजरीवाल क्या-क्या नहीं कर सकेंगे
- अरविंद केजरीवाल किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे या मामले से जुड़ी आधिकारिक फाइल नहीं देख सकते हैं।
- केजरीवाल को तिहाड़ जेल से रिहाई के लिए 50 हजार रुपये की जमानत राशि जमा करनी होगी और इतनी ही राशि का मुचलका भरना होगा।
- सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को निर्देश दिया कि वह आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लांड्रिंग मामले में अपनी भूमिका के बारे में टिप्पणी नहीं करेंगे।
- अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे।
- बिना उपराज्यपाल की अनुमति के किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे
- किसी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे।