जयपुर / 2008 जयपुर बम ब्लास्ट केस पर कोर्ट का आया फैसला, 4 आरोपी दोषी करार

2008 जयपुर बम ब्लास्ट केस में आज फैसला सुना दिया गया है। 11 साल से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद अब इस मामले में चार आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। आरोपियों को UAPA के तहत अलग-अलग धाराओं में दोषी माना गया है। वहीं एक आरोपी को बरी कर दिया गया है।इस मामले की सुनवाई में विशेष कोर्ट के न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने फैसला सुनाया।

AajTak : Dec 18, 2019, 12:31 PM
जयपुर:  2008 जयपुर बम ब्लास्ट केस में आज फैसला सुना दिया गया है। 11 साल से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद अब इस मामले में चार आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। आरोपियों को UAPA के तहत अलग-अलग धाराओं में दोषी माना गया है। वहीं एक आरोपी को बरी कर दिया गया है। जयपुर बम ब्लास्ट में आज पांच आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। जहां कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को दोषी करार दिया है और एक आरोपी को बरी कर दिया है। इस मामले की सुनवाई में विशेष कोर्ट के न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने फैसला सुनाया।

मामले में सभी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इस मामले में पाचों आरोपी शाहबाज हुसैन, मोहम्मद सैफ, सरवर आजमी, सैफुर्रहमान और सलमान है। वहीं इनके तीन साथियों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। दरअसल 2008 में हुए इस सीरियल बम ब्लास्ट के बाद राजस्थान सरकार ने आरोपियों को पकड़ने के लिए एंटी टेरेरिस्ट स्क्वाड़ (एटीएस) का गठन किया था। इस मामले में जयपुर के चांदपोल हनुमान मंदिर, सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर समेत कई जगहों पर धमाके हुए थे।

क्या है मामला?

राजस्थान की राजधानी जयपुर में 13 मई 2008 को सीरियल बम धमाके हुए थे। अलग-अलग जगहों पर 8 सिलसिलेवार धमाकों से पुरा जयपुर ही दहल उठा था। इस मामले में 71 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 176 लोग घायल हो गए थे। जयपुर ब्लास्ट मामले में एटीएस ने 11 आतंकियों को नामजद किया था। इस मामले में पांच आरोपियों को एटीएस राजस्थान ने गिरफ्तार कर लिया था। वहीं हैदराबाद पुलिस ने इस मामले से जुड़े दो आंतकियों को गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी एक आतंकी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की थी। वहीं तीन आरोपी मामले में अभी भी फरार है। इसके अलावा दो आरोपियों की मौत हो चुकी है।