Ex Agniveer Reservation / BSF, CISF, SSB और RPF की नौकरी में Ex अग्निवीरों को मिलेगा 10 फीसदी रिजर्वेशन, गृह मंत्रालय का ऐलान

केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए सीएपीएफ की भर्तियों में 10 फीसदी पद आरक्षित कर दिए हैं. वहीं अब बीएसएफ में पूर्व अग्निवारों के लिए 10 फीसदी पद आरक्षित किए जाने के बाद उम्र सीमा में भी छूट दी जाएगी. इसका ऐलान बीएसएफ महानिदेशक की ओर से किया गया है. आइए जानते है कि पूर्व अग्निवारों के किस बैच को उम्र सीमा में कितनी छूट दी जाएगी. बीएसएफ महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने कहा कि बीएसएफ की भर्तियों में 10 फीसदी पद पूर्व

Vikrant Shekhawat : Jul 24, 2024, 08:05 PM
Ex Agniveer Reservation: केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए सीएपीएफ की भर्तियों में 10 फीसदी पद आरक्षित कर दिए हैं. वहीं अब बीएसएफ में पूर्व अग्निवारों के लिए 10 फीसदी पद आरक्षित किए जाने के बाद उम्र सीमा में भी छूट दी जाएगी. इसका ऐलान बीएसएफ महानिदेशक की ओर से किया गया है. आइए जानते है कि पूर्व अग्निवारों के किस बैच को उम्र सीमा में कितनी छूट दी जाएगी.

बीएसएफ महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने कहा कि बीएसएफ की भर्तियों में 10 फीसदी पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए गए हैं. उन्होंने कहा कि बीएसएफ पूर्व अग्निवीरों को शामिल करने के लिए तैयार है. हमें तैयार सैनिक मिल जाएंगे और ट्रेनिंग के बाद इन्हें तुंरत तैनात किया जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व अग्निवीरों को उम्र सीमा में भी छूट दी जाएगी.

किस बैच को कितनी छूट?

बीएसएफ महानिदेशक के कहा कि पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच को उम्र सीमा में 5 साल और उसके अगल बैच को 3 साल की छूट दी जाएगी. उन्होंने कहा की पूर्व अग्निवीरों को रियायत देने का फैसला हमारे सुरक्षा बलों को मजबूत करेगा.

बीएसएफ में रिजर्वेशन

गृह मंत्रालय ने लिखा कि बीएसएफ ने रिटायर या कहें पूर्व अग्निवीरों को 4 साल का अनुभव प्राप्त करने के बाद फोर्स में शामिल करने के लिए अनुकूल माना है। इस कारण महानिदेशक ने कहा कि उन्हें (पूर्व अग्निवीरों) 10% रिजर्वेशन और आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जाए। गृह मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य बीएसएफ को मजबूत करना है।

CISF के कांस्टेबल पदों पर भर्ती में रिजर्वेशन

गृह मंत्रालय ने एक्स पर एक अन्य ट्वीट में लिखा कि गृह मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय के तहत CISF पूर्व-अग्निवीरों को फोर्स में नियुक्त करने के लिए तैयार है। महानिदेशक ने कहा इन्हें (पूर्व अग्निवीरों) कांस्टेबल पद पर नियुक्ति में 10% रिजर्वेशन और आयु सीमा व शारीरिक दक्षता परीक्षा में रियायत दी जाएगी।

RPF में भी छूट

वहीं, एक अन्य ट्वीट में गृह मंत्रालय ने बताया कि RPF में भी पूर्व अग्निवीरों रियायत दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने लिखा कि आरपीएफ पूर्व अग्निवीरों को आयु में छूट और पीईटी से छूट के साथ बल में शामिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। महानिदेशक ने कहा कि यह निर्णय सुरक्षा बलों को मजबूत बनाने में बहुत मददगार साबित होगा।

SSB में भी रिजर्वेशन

SSB ने भर्ती नियमों में बदलाव कर पूर्व-अग्निवीरों को बल में नियुक्ति के लिए आयु और शारीरिक दक्षता परीक्षा में रियायत देने का निर्णय लिया है। SSB के महानिदेशक ने कहा कि इस निर्णय से लाखों पूर्व-अग्निवीरों को आजीविका और बलों को प्रशिक्षित मैनपावर मिलेगी।