Vikrant Shekhawat : Nov 21, 2023, 05:28 PM
Chiranjeevi Yojana: राजस्थान सरकार की चिरंजीवी योजना में अब लोग 50 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगे, मंगलवार को कांग्रेस ने राजस्थान चुनाव के लिए जारी अपने घोषणा पत्र में इसका ऐलान किया. इसके बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपनी एक पोस्ट में लिखा कि अब गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को इलाज के लिए न ही घर बेचना पड़ेगा और न ही कर्जा लेना पड़ेगा.राजस्थान सरकार ने लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए चिरंजीवी योजना शुरू की है, इसमें अब तक 25 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता था. अब इसे बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया है. मंगलवार को कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसे लेकर एक पोस्ट किया और बताया कि उन्होंने ही राजस्थान सीएम अशोक गहलोत से ऐसा करने के लिए कहा था.राहुल गांधी ने ये लिखाराहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि- ‘मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से कहा, राजस्थान की क्रांतिकारी चिरंजीवी योजना में ₹25 लाख तक के मुफ्त इलाज की राशि और बढ़ा देनी चाहिए. आज, इसे बढ़ा कर ₹50 लाख के मुफ्त इलाज की, भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना बना दिया गया है.’ राहुल गांधी ने आगे लिखा कि- ‘अब राजस्थान में किसी भी गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार को बड़े से बड़े इलाज के लिए न तो अपना घर बेचना पड़ेगा और नही कर्जा लेना पड़ेगा और न ही गहने गिरवी रखने होंगे’2021 में शुरू हुई थी योजनाराजस्थान सरकार ने प्रदेश में गरीबों को कल्याण और निशुल्क चिकित्सा मुहैया कराने के लिए चिरंजीवी स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना का आगाज किया था. यह राज्य सरकार की हेल्थ पॉलिसी है. योजना का ऐलान किए जाने वक्त इसमें मुफ्त इलाज की सीमा 5 लाख रुपये थी, जिसे बाद में 25 लाख रुपये कर दिया गया था. अब सरकार ने घोषणा पत्र में इस राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने का ऐलान किया है. खास बात ये है कि इस पॉलिसी के तहत राजस्थान के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी पूरी तरह निश्शुल्क है. हालांकि यह पॉलिसी हर साल बाद रिन्यू करानी होती है. योजना के तहत ब्लैक फंगस, हार्ट सर्जरी, ट्रांसप्लांट, जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज भी कराया जा सकता है.ऐसे ले सकते हैं लाभयोजना का लाभ लेने के लिए https://chiranjeevi.rajasthan.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन किए जाते हैं, हालांकि इसके लिए आधार या जन आधार पंजीयन अनिवार्य है. हालांकि योजना का लाभ सिर्फ वही व्यक्ति ले सकता है जिसकी सालाना इनकम 8 लाख रुपये से कम है. इन परिवारों के प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार करती है.