Vikrant Shekhawat : Jul 11, 2021, 06:52 AM
जयपुर। अशोक गहलोत सरकार ने अनलॉक-4 के तहत गाइडलाइन करते हुए प्रदेशवासियों को बड़ी राहत प्रदान की है। प्रदेश में वीकेंड कर्फ़्यू समाप्त कर दी कर दिया है। गतिविधियों में अतिरिक्त छूट दी गई है। सरकार ने छूट का दायरा बढ़ाया है। गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार के यह आदेश कल 11 जुलाई से प्रभावी होंगे। गृह विभाग की गाइडलाइन के अनुसार अब संपूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। सरकार ने विवाह में डीजे और बैंड की अनुमति प्रदान कर दी है लेकिन सड़क पर बारात निकासी पर रोक बरकरार रहेगी।
जानिए कहां-कहां बढ़ाया छूट का दायरा--सिटी मिनी बसों का संचालन प्रातः 5:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक हो सकेगा, लेकिन बस में किसी को खड़े रहने की अनुमति नहीं होगी।-विवाह समारोह में डीजे और बैंड की अनुमति होगी, लेकिन सड़क पर बारात निकासी की अनुमति नहीं होगी।-दुकानों /व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को अतिरिक्त 4 घंटे खोलने की अनुमति होगी।-शाम 4:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी, लेकिन इनके कार्मिकों के कम से कम 60% स्टाफ का प्रथम डोज का वैक्सीनेशन होना चाहिए।-राजस्थान में आने से पूर्व RT- PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी, संस्थागत होम क्वारंटाइन की भी आवश्यकता नहीं होगी।-थियेटर प्रात 9 से शाम 8 बजे तक खुल सकेंगे, कौशल प्रशिक्षण केन्द्र 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।-ऑडिटोरियम प्रदर्शनी हेतु 50 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रात 6 से शाम 8 बजे खुल सकेंगे, खेल गतिविधियां प्रात 6 से शाम 8 बजे तक अनुमत होंगी।-रेस्टोरेंट में वैक्सीनेशन एक डोज लेने कर्मचारियों के साथ शाम 4 से 10 बजे तक खुल सकेंगे, होम डिलीवरी की सुविधा 24 घंटे अनुमत।-शादी समारोह में बैंड बाजा, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग अन्य को मुलाकर 15 लोग काम कर सकेंगे, कोरोना के एक टीके के लगवाने पर वो काम कर सकेंगे।-शादी समारोह में मैरिज हॉल, होटल परिसर प्रात 6 से शाम 8 बजे तक अनुमत होंगे।-शादी समारोह को लेकर उपखंड मजिस्ट्रेट स्थिति के आंकलन के पश्चात शादी समारोह में अतिथियों की संख्या 25 से बढाकर 50 कर सकते हैं।-विवाह समारोह की वीडियोग्राफी करवानी होगी, मांगने पर संंबंधित अधिकारी को दिखानी होगी।
जानिए कहां-कहां बढ़ाया छूट का दायरा--सिटी मिनी बसों का संचालन प्रातः 5:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक हो सकेगा, लेकिन बस में किसी को खड़े रहने की अनुमति नहीं होगी।-विवाह समारोह में डीजे और बैंड की अनुमति होगी, लेकिन सड़क पर बारात निकासी की अनुमति नहीं होगी।-दुकानों /व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को अतिरिक्त 4 घंटे खोलने की अनुमति होगी।-शाम 4:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी, लेकिन इनके कार्मिकों के कम से कम 60% स्टाफ का प्रथम डोज का वैक्सीनेशन होना चाहिए।-राजस्थान में आने से पूर्व RT- PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी, संस्थागत होम क्वारंटाइन की भी आवश्यकता नहीं होगी।-थियेटर प्रात 9 से शाम 8 बजे तक खुल सकेंगे, कौशल प्रशिक्षण केन्द्र 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।-ऑडिटोरियम प्रदर्शनी हेतु 50 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रात 6 से शाम 8 बजे खुल सकेंगे, खेल गतिविधियां प्रात 6 से शाम 8 बजे तक अनुमत होंगी।-रेस्टोरेंट में वैक्सीनेशन एक डोज लेने कर्मचारियों के साथ शाम 4 से 10 बजे तक खुल सकेंगे, होम डिलीवरी की सुविधा 24 घंटे अनुमत।-शादी समारोह में बैंड बाजा, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग अन्य को मुलाकर 15 लोग काम कर सकेंगे, कोरोना के एक टीके के लगवाने पर वो काम कर सकेंगे।-शादी समारोह में मैरिज हॉल, होटल परिसर प्रात 6 से शाम 8 बजे तक अनुमत होंगे।-शादी समारोह को लेकर उपखंड मजिस्ट्रेट स्थिति के आंकलन के पश्चात शादी समारोह में अतिथियों की संख्या 25 से बढाकर 50 कर सकते हैं।-विवाह समारोह की वीडियोग्राफी करवानी होगी, मांगने पर संंबंधित अधिकारी को दिखानी होगी।